Home » मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, सुलतानपुर कोर्ट ने किया दोषमुक्त
सुलतानपुर, संवाददाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बरी कर दिया गया है। केस से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि जिसकी मानहानि हुई अगर उसकी ओर से केस फाइल होता तो सजा और जुर्माना दोनों होता, लेकिन जिन्होंने केस फाइल किया वे कोर्ट में नहीं बता सके कि मानहानि कैसे हुई, साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत के बाहर कांग्रेस नेताओं ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और खुशी जताई। बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्र ने यह मुकदमा दर्ज कराया था।
राहुल गांधी को दोषी ठहराने की उठी थी मांग
13 अक्टूबर को मामले में दोनों पक्षों की बहस की कार्यवाही पूरी हुई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन दलील दी थी कि बयान सद्भाव में दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। बचाव पक्ष ने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने समेत अन्य तर्क भी रखे थे।वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी।